बैतूल दिनांक 31 दिसंबर 2012
आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टे्रट कार्यालय में प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में अब छात्र छात्राओं से उच्च शिक्षा ऋण संबंधी आवेदन भी लिये जाएंगे।
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने बताया इस जनसुनवाई में जिला अग्रणी बैंक अधिकारी पूर्वान्ह 11 बजे से अपरांह एक बजे तक मौजूद रहेंगे। साथ ही ऋण हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन संबंधित बैंकों को प्रेषित कर ऋण स्वीकृति के लिये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला अग्रणी बैंक अधिकारी श्री एमके चौधरी ने उच्च शिक्षा ऋण योजनाओं की जानकारी देते हुये बताया कि
- उच्च शिक्षा ऋण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएं –
- उच्च शिक्षा ऋण योजना
- योजना अंतर्गत बैक द्वारा रुपये 4 लाख तक का ऋण बिना किसी जमानतदार एवं कॉलेटरल सिक्यूरिटी के दिया जाएगा, परन्तु पिता/माता/अभिभावक सह-ऋणी होंगे।
- रुपये 4 लाख से अधिक एवं रुपये 7.5 लाख तक के ऋण हेतु बैंक को स्वीकार्य जमानतदार आवश्यक है।
- रुपये 7.5 लाख से अधिक के ऋण हेतु कॉलेटरल सिक्यूरिटी दी जाना आवश्यक है।
- उच्च शिक्षा ऋण पर भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना
- योजना अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर अध्ययन अवधि एवं तत्पश्चात एक वर्ष अथवा नौकरी लगने के 6 माह दोनों में से जो भी कम हो, की मोरेटोरियम अवधि के लिये शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान।
- परिवार की वार्षिक आय रुपये 4.5 लाख तक वाले विद्यार्थी पात्र हैं।
- तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
- उच्च शिक्षा ऋण पर मध्यप्रदेश सरकार की ब्याज अनुदान योजना
- योजना अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर अध्ययन अवधि एवं तत्पश्चात एक वर्ष अथवा नौकरी लगने के 6 माह, दोनों में से जो भी कम हो, की मोरेटोरियम अवधि के लिये 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
- पात्रता – परिवार की वार्षिक आय रुपये 4.50 लाख से अधिक एवं रुपये 7 लाख तक की आय वाले विद्यार्थी पात्र।
- तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र के आधार पर।
- मध्यप्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना
- विद्यार्थी के परिवार के पास बैंक को कॉलेटरल सिक्यूरिटी देने हेतु उपलब्ध नहीं होना अर्थात पर्याप्त आस्तियों का अभाव।
- परिवार की वार्षिक आय रुपये 5 लाख तक वाले विद्यार्थी पात्र।
- बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के 80 प्रतिशत तक की राशि हेतु राज्य शासन द्वारा शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराना।
- नोडल अधिकारी
- प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण की योजना है। इस योजना हेतु जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नोडल अधिकारी हैं।
- कहॉं आवेदन देना है
- विद्यार्थी द्वारा उच्च शिक्षा हेतु ऋण का आवेदन प्रदेश की किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा ऋण हेतु सर्विस एरिया के मापदण्ड लागू नहीं है। छात्र द्वारा बैंक की किसी भी शाखा में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- ऋण स्वीकृत करने हेतु अधिकतम 15 दिवस की अवधि निर्धारित है।
- आवश्यक दस्तावेज
- उच्च शिक्षा ऋण लेने हेतु इच्छुक विद्यार्थी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ मुख्यत: निम्रलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना है।
- 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूची/पास हुए सेमेस्टर की अंकसूची।
- आधारकार्ड (यदि उपलब्ध हैं तो)/मतदाता परिचय कार्ड/पेनकार्ड।
- प्रवेश लेने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का प्रवेश-पत्र।
- सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के दौरान देय शैक्षणिक शुल्क तथा शिक्षा अवधि के दौरान होने वाले अन्य व्यय जैसे छात्रावास, भोजन, पुस्तक, कम्प्यूटर आदि पर सम्पूर्ण व्यय का विवरण। अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र। पासपोर्ट साईज के 4 फोटोग्राफ।
- उच्च शिक्षा ऋण के आवेदन निम्रांकित परिस्थितियों में ही अमान्य अथवा निरस्त किये जा सकते हैं।
- विद्यार्थी का शैक्षणिक रिकार्ड कमजोर अथवा अमान्य करने योग्य हो।
- विद्यार्थी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के भुगतान में चूक करते हुए डिफाल्टर श्रेणी में हो।
कहॉं संपर्क करें
निर्धारित अवधि में ऋण स्वीकृत नहीं करने की दशा में ईमेल स्रद्बद्घड्ढद्धशञ्चद्वश्च.द्दश1.द्बठ्ठ फैक्स 0755-2551387 एवं वेबसाइट 222.स्रद्बद्घ.द्वश्च.द्दश1.द्बठ्ठ पर सम्पर्क कर सकते हैं।
समा. क्रमांक/111/1094/12/2012