बैतूल दिनांक 10 दिसंबर 2012
कृषि उपज मंडी निर्वाचन 2012 के दौरान जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसों को 21 दिसंबर 2012 तक निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश जिले की समस्त बैंकों, वेस्टर्न कोल फील्ड्स पाथाखेड़ा तथा मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी में संस्था की सुरक्षा हेतु प्रदत्त शस्त्र लायसेंसों पर लागू नहीं होगा।
कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित करते हुए समस्त शस्त्र लायसेंस धारकों से अपने शस्त्र तत्काल क्षेत्र के थाने में जमा कराने के लिये कहा गया है। सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के समस्त शस्त्र लायसेंस धारकों से शस्त्र प्राप्त कर थाने में जमा कराएं।
समा. क्रमांक/40/1023/12/2012