बैतूल दिनांक 10 दिसंबर 2012
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में प्रदेश के सभी जिलों में 15 दिसंबर 2012 को वृहद लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में जिला न्यायालय बैतूल के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय मुलताई, आमला एवं भैंसदेही में भी वृहद लोक अदालत शिविर का आयोजन होगा, जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, उपभोक्ता फोरम, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा जिला न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त भू-अर्जन प्रकरण, राजस्व प्रकरण, नगरपालिका, नगरपंचायतों आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं सामाजिक कल्याण विभाग, श्रम विभाग, सहकारिता /बैंक, विद्युत विभाग, मोबाईल कम्पनियों आदि के प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जावेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिनंदन कुमार जैन ने बताया कि वृहद लोक अदालत 15 दिसंबर को जिला न्यायालय बैतूल के अलावा व्यवहार न्यायालय मुलताई, भैंसदेही, आमला के समस्त न्यायाधीशों की पीठें अपने-अपने न्यायालयों में कार्य करेगी। जिन पक्षकारों के प्रकरण जिले के जिस अदालत में जहां भी चल रहे हैं, वहां उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सकते हैं। इसके साथ ही जिले की राजस्व न्यायालयों तथा बैंकों आदि के प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों का भी काफी संख्या में निराकरण किया जायेगा। उन्होंने लोक अदालत की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालतों को कानूनी मान्यता है।
इन अदालतों की डिक्री न्यायालय द्वारा निर्णित डिक्री के समान है, लोक अदालतों में आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर जिन प्रकरणों का निराकरण होता है, उसकी अपील नहीं होती है। चूंकि प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर होता है। अत: उनके मध्य की आपसी वैमनस्यता हमेशा के लिये समाप्त हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि लोक अदालत में न किसी की जीत होती है और न ही किसी की हार।
यदि किसी प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जावे तो जरूरी नहीं है कि दोनों पक्षकार निर्णय से संतुष्ट हो और प्रकरण अपील दर अपील उच्चतर न्यायालयों की ओर बढ़ता जाता है, जबकि लोक अदालत में निर्णय प्रकरण में अपील नहीं होती है और प्रकरण सदैव के लिए समाप्त हो जाता है।
जिले की जनता से अपील की गई है कि वृहद लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर कराएं।
समा. क्रमांक/39/1022/12/2012